उत्तर प्रदेश गोपालक योजना – डेयरी फार्म ऋण

आज कल मीडिया:

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोपालक योजना नामक डेयरी व्यवसाय के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना को मूल रूप से राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू किया गया 

 

उत्तर प्रदेश गोपालक योजना का विवरण

उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के तहत, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों लोगों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करेगी। जब बसपा राज्य में अग्रणी था तब उन्होंने कामधेनु योजन को शुरू किया था। अब नई योजना योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कामधेनु योजन का नाम बदलकर गोपालक योजन कर दिया है।

उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने के बाद राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के सभी पात्र किसान जो वित्तीय समस्याओं के कारण अपने वित्तीय कारोबार शुरू करने में सक्षम नहीं हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को अपना डेयरी फार्म शुरू करने के लिए ऋण सुविधा प्रदान करेगी।

 

उत्तर प्रदेश गोपालक डेयरी फार्म ऋण योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • एक आवेदक जिसके पास 10 से 20 गाय, भैंस या पशु हैं अपना डेयरी फार्म शुरू करता है तो इस योजना का लाभ उठा सकता है।
  • इस योजना के अनुसार, आवेदकों को अपनी 1, 50, 000 लाख की कीमत पर 10 पशु के डेयरी फार्म का विकास करना होगा।
  • डेयरी फार्म में न्यूनतम 5 मवेशी
  • गोपालक योजना में भाग लेने के लिए आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
  • आवेदक की मासिक आय 1, 00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • केवल डेयरी फार्म के कारोबार में रुचि रखने वाले आवेदक ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

उत्तर प्रदेश गोपालक डेयरी फार्म ऋण योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले, आवेदक को पास के चिकित्सा अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
  • उसके बाद, मेडिकल ऑफिसर आपके आवेदन पर मवेशी मेडिकल ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा।
  • सूची को मुख्यालय में भेजा जाएगा
  • चयन समिति में, सीडीओ अध्यक्ष, सीवीओ सेक्टरी और अन्य अधिकारी आवेदन का संयुक्त निरीक्षण करेंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी भी बैंक द्वारा डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • श्रेणी प्रमाण पत्र
  • व्यक्ति को विभाग ने सिफारिश पत्र जारी किया हो।
  • पारिवारिक आय का प्रमाण

महत्वपूर्ण प्रावधान

सरकार इस योजना के तहत प्रावधान में 9 लाख की राशि को 5 किश्तों में 5 सालों के लिए 40,000 रूपए में दी जाएगी।